जीवंत परंपराओं की सुरक्षा और परिरक्षण, संस्थाएं, तकनीक और कानून:

 

परिचय-

भारतीय संविधान के तीन खंड हैं, जिन्हें विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के सरंक्षण के लिए निर्दिष्ट किया गया है। सरकार और संविधान परिरक्षण के इस कार्य में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इतिहास, ललित कलाएँ, साहित्यिका, सरलाकृतियाँ विश्व पटल पर हमारे देश की समृद्ध और सम्मिश्रित विरासत का चिरकाक्षिक प्रभाव पैदा करती हैं।

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कानून और संस्कृति:

भारत समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के साथ प्राचीन और जीवित सभ्यताओं वाला देश है। यह स्वस्कृतिक विविधता भारत की विशाल भूमि में असंख्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को आत्मसात करने के कारण उत्पन्न हुई है। संस्कृतियों, भाषाओं, आस्थाओं और धर्मों के भव्य संश्लेषण ने भारत को एक एकीकृत सांस्कृतिक समग्रता में आकार दिया है। आज यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत अभी भी अपनी विविधता में मौजूद एकता के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। भारत को सांस्कृतिक विरासत इस एकल एकीकृत सांस्कृतिक समग्रता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, एकल एकीकृत सांस्कृतिक संपूर्णता की रक्षा करने और विविधता में एकता बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए-

भारत का संविधान सांस्कृतिक विरासत के सरक्षण के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान करता है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान में हाइलाइट किए गए कुछ लेख जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को संदर्भित करते हैं, वे हैं अनुच्छेद 29, 49 और 51A(F) हैं।

अनुच्छेव 29-

कहता है किः

भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति होने पर उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 49

संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक, स्थान या वस्तुकाय या स्थिति विरूपण विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।

अनुच्छेद 51क (च):

यह भारतीय संविधान के माग IV-A के सहत अनुच्छेद 511 में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का एक हिस्सा है। यह हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षक भारत के नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्तिगत स्तर पर, यह भारत के प्रत्येक नागरिक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण करें, जिससे समग्र विकास हो सके।

प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विधायी प्रावधान –

1. AMSAR अधिनियम या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958- यह प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और मूर्तियों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है।

अधिनियम के तहत प्रावधानः

  • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करता है और भारत में सभी प्रतिष्ठित स्मारकों का संरक्षक है।
  • अधिनियम एक संरक्षित स्मारक के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र में ‘निषिद्ध क्षेत्र’ में निर्माण पर रोक लगाता है।
  • केंद्र सरकार प्रतिबंधित क्षेत्र को 100 मीटर से आगे बढ़ा सकती है।
  • ताजमहल, अजंता की गुफ़ाएं और कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों को एएमएसएआर अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सरकारी पहल :

1. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय):

  • HRIDAY पर्यटन क्षेत्र में सुधार और विरासत को संरक्षित करने के लिए शहरी और पुनरुद्धार सुविधाओं सेवाओं और संरक्षण के साथ चयनित विरासत स्थलों का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक पहल है।
  • योजना के तहत विकास के लिए 12 शहरों को सूचीबद्ध किया गया है। शहरों में अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी वेलंकन्नी और वारंगल शामिल हैं।

2. एक विरासत अपनाएं अपनी धरोहर, अपनी पहचान :

  • इस पहल का उद्देश्य विरासत स्थल पर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करना और स्थलों को पर्यटकों के अनुकूल बनाना है।
  • स्थलों या स्मारकों को वार्षिक फुटफॉल के आधार पर चुना जाता  है, और स्मारक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा अपनाया जा सकता है. जिसे स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है।

3. तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान (प्रशाद ): PRASHAD योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य चिन्हित तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना है।

विकास में शामिल हैं-

  • प्रवेश बिंदु (रेल, सड़क और जल परिवहन) जैसे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास।
  • कनेक्टिविटी और बुनियादी पर्यटन सुविधाएं।
  • मजबूत तरीके से पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाना।
  • आजीविका सृजित करते हुए स्थानीय कला, हस्तकला, संस्कृति और खान-पान को बढ़ावा देकर एकीकृत पर्यटन विकास।

4. स्वदेश दर्शन योजना:

  • यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो एकीकृत तरीके से उच्च पर्यटक मूल्य, स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता के सिद्धांतों पर विकसित थीम-आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करती है।
  • स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है, और वे हैं, बुद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, नॉर्थ-ईस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, वन्यजीव सर्किट और जनजातीय सर्किट योजना।

5. शताब्दी और वर्षगांठ योजनाः

  • इसका उद्देश्य 125वीं/ 150वीं/175वीं आदि जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं की शताब्दी और विशेष वर्षगांठ मनाना है।
  • यह अनुच्छेद सम्पूर्ण रूप से उन समुदायों की संस्कृति की रक्षा करने पर केन्द्रित है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों का समावेश है।
  • संविधान के अनुसार : “भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में निवास करने वाले, किसी भी वर्ग के नागरिकों को, जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है।”
  • जैसा कि इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रविधान छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रों, ओडिशा की आदिवासी जाति के लोगों तथा संख्या की दृष्टि से छोटे समूहों, जैसे पारसियों को अपनी संस्कृति, भाषा और साहित्य को संरक्षित करने के लिए क़दम उठाने की अनुमति देता है।
  • इससे अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य और किसी राज्य द्वारा वित्त पोषित एजेंसी से सहायता प्राप्त करने से संबंधित उनके अधिकार की भी पुष्टि होती है।
  • इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी नागरिक को उनके धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या उनमें से किसी भी आधार पर; राज्य द्वारा अनुरक्षित संस्थान द्वारा, सहयोग से वंचित नहीं किया जाएगा।

 

अनुच्छेद 49: ‘स्मारकों और राष्ट्रीय महत्त्व वाले स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण’ –

संविधान के इस अनुच्छेद में उन सभी स्मारकों और वस्तुओं के महत्त्व के बारे में बताया गया है, जिनका सम्बन्ध भारत की विरासत के साथ है। राष्ट्रीय महत्त्व वाली इन वस्तुओं के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इनका संरक्षण राज्य के अधीन होगा।

संविधान कहता है कि:

  1. कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा।
  2. जिस किसी स्मारक को संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाये गये क़ानून के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्व वाला स्मारक घोषित कर दिया गया है, उस स्मारक को विकृति, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात, किसी भी अवस्था में बचाना चाहिए।
  3. अनुच्छेव 51A(f) ‘भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्त्व और संरक्षण’प्रभाव पैदा करती है।
  4. संस्कति को पूर्व और अमूर्त विरासत को महत्व देने औरों को बता का निर्देश देता है।
  5. हमारे समाज की परंपराओं और उसे निराकर दबाये गये का इसौलए नागरिकों को उसमे कति सामान की परिवर्तनशीलताको प्रतिविचित करती है और  इसे संरक्षित करता है, इसलिए नागरिकों को उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए।  

निष्कर्ष – इस प्रकार , अनुच्छेद 49 के अनुसार, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्त्व वाले स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण महत्वपूर्ण है। यह संरक्षण विरासत की जीवंतता को सुनिश्चित करता है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाए रखने में मदद करता है। इसे समाज के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए साक्षात्कार, शैक्षणिक कार्यक्रम, और प्रचार-प्रसार के माध्यमों से प्रोत्साहित किया जाता है। स्थानीय समुदायों को सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षाप्रद योजनाओं का अधिक प्रसार किया जाना चाहिए।

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